बड़े पैमाने पर हो रही पायरेसी को लेकर भारत ने टेलीग्राम को नोटिस किया जारी

भारत सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को एक औपचारिक नोटिस जारी किया है। इसमें पायरेटेड फिल्मों और OTT स्ट्रीमिंग कंटेंट के बड़े पैमाने पर और बिना इजाज़त बंटवारे के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई है।

बड़े पैमाने पर हो रही पायरेसी को लेकर भारत ने टेलीग्राम को नोटिस किया जारी
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) द्वारा 4 जुलाई, 2026 को जारी इस नोटिस में टेलीग्राम को अपने डिजिटल सुरक्षा फिल्टर को बेहतर बनाने और एक विस्तृत 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) जमा करने के लिए 15 दिन की सख्त समय-सीमा दी गई है। इस रिपोर्ट में यह बताना होगा कि वह अपने नेटवर्क पर कॉपीराइट उल्लंघन को हमेशा के लिए कैसे रोकेगा।

मुख्य निर्देश और कानूनी चेतावनियां:

प्लेटफॉर्म-स्तर पर जवाबदेही: सरकार ने साफ किया है कि टेलीग्राम अब केवल प्रतिक्रियाशील (reactive) या एक-एक करके चैनल हटाने के तरीके पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके बजाय, उसे उल्लंघन करने वाली सामग्री का पता लगाने, रिपोर्ट करने, उसका एक्सेस बंद करने और उसे हटाने के लिए सक्रिय रूप से ऑटोमेटेड सिस्टम लागू करने होंगे।

बार-बार उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई: टेलीग्राम को बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसमें बार-बार उल्लंघन करने वाले चैनलों, ग्रुप्स, बॉट्स, यूजर अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को व्यवस्थित रूप से ब्लॉक करना शामिल है।

शिकायत निवारण तंत्र: प्लेटफॉर्म को फिल्म निर्माताओं, OTT प्लेटफॉर्म्स और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अपने शिकायत समाधान ढांचे के बारे में पारदर्शी जानकारी साझा करनी होगी।

आपराधिक दायित्व की याद दिलाना: I&B मंत्रालय ने जोर दिया कि भारत के कॉपीराइट एक्ट, 1957 और सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 के तहत कॉपीराइट का उल्लंघन एक आपराधिक अपराध है। नियमों का ठीक से पालन न करने पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

बढ़ती निगरानी का संदर्भ: यह कार्रवाई भारत के उस बड़े अभियान का हिस्सा है जिसका मकसद अपनी क्रिएटर इकोनॉमी को सुरक्षित करना और ब्रॉडकास्टर्स को भारी वित्तीय नुकसान से बचाना है।

हाल ही में प्लेटफॉर्म पर कड़ा रेगुलेटरी दबाव रहा है:

NEET परीक्षा पेपर लीक: जून 2026 में टेलीग्राम को एक हफ्ते के लिए अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि नकल कराने वाले गिरोहों ने लीक हुए परीक्षा पेपर फैलाने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया था।

यूजरनेम से जुड़ी कमियां: इस नोटिस से कुछ दिन पहले ही, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने टेलीग्राम, सिग्नल और मेटा से उनके यूनिक यूजरनेम फीचर्स के बारे में सवाल किए थे। मंत्रालय ने पहचान की नकल (identity spoofing) और साइबर धोखाधड़ी की संभावनाओं पर चिंता जताई थी।

लगातार निगरानी: कोर्ट में सौंपी गई एक हालिया सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि 2023 से अब तक 6.88 लाख से ज़्यादा कंप्लायंस और धोखाधड़ी की शिकायतों से जुड़े होने के कारण अधिकारी टेलीग्राम पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। एनबीसी 24 के लिए अफ़ीफ़ा निज़ामी की रिपोर्ट।